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Tuesday 2 March 2021

राजभाषा हिंदी से सम्बंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन ( साभार )


 राजभाषा हिंदी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न

            रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरें:-

1.    संविधान में राजभाषा के संबंध में अध्याय 17 में उल्लेख किया गया है।

2.    हिंदी दिवस 14 सितम्बर  को मनाया जाता है।

3.    संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का   

         अंतर्राष्‍ट्रीय स्वरूप अपनाया जाएगा अनुच्छेद 343(। ) में उल्लेख किया गया है।

4.    संघ की राजभाषा हिंदी को दि. 26.01.1950  से लागू किया गया।

5.    संविधान सभा में हिन्दी.. को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए सर्व सम्मति से   

         निर्णय लिया गया।

6.    वर्तमान नियमानुसार संसद की कार्रवाई हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में होती है।

7.    संसदीय राजभाषा समिति में लोक सभा के 20 व राज्य सभा के 10 

        सदस्य होते हैं।

8.    संविधान के अनुच्छेद 348 में उल्लेख किया गया है कि जब तक कोई और व्यवस्था न की   

        जाए तब तक उच्च/उच्चतम न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

9.    संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक सम्मिलित कुल 22 भाषाएं हैं।

10.    राजभाषा अधिनियम 1963  10 मई 1963  से लागू हुआ।

11.    राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) से संबंधित सभी कागजात द्विभाषी 

         में जारी करना अनिवार्य है।

12.    रेलों पर विभागीय पदोन्नति परीक्षा में कुल अंकों का 10/ प्रतिशत का प्रश्‍न  

         राजभाषा से संबंधित होना अपेक्षित है।

13.    राजभाषा की दृष्टि से भारत को 03 क्षेत्रों में बांटा गया है।

14.    राजभाषा की दृष्टि से बांटे गये क्षेत्रों में चंडीगढ ‘‘ख’’ क्षेत्र में आता है।

15.    अंडमान निकोबार द्वीप समूह को राजभाषा की दृष्टि से ‘‘क‘‘ क्षेत्र में रखा है क्योंकि यह  

         राज्य हिन्दी  भाषी है।

16.    यदि किसी कर्मचारी /अधिकारी ने मैट्र्कि या उसके समकक्ष या उच्चतर परीक्षा हिंदी    

         विषय के साथ की है तो उसे कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जायेगा।

17.    यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी ने स्नातक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा या उससे   

         उच्चतर परीक्षा हिंदी वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण की है तो उसे प्रवीणता माना   

         जायेगा।

18.    राजभाषा उप नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम/नियमों के उपबंधों या इसके   

         अधीन जारी निर्देशों का समुचित रूप से कार्यालयों में पालन करने व कराने की 

          जिम्मेदारी प्रशासनिक प्रधान की है।

19.    केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त नाम पट्ट, पत्र शीर्ष, लेखन सामग्री की अन्य मदें 

          हिन्दी- अंग्रेजी भाषा में लिखित, मुद्रित या उत्कीर्ण की जायेगी।

20.    केन्‍द्रीय सरकार के कार्यालयों में उपयोग में लाई जाने वाली द्विभाषी रबर की मोहरों में   

        ऊपर हिन्दी भाषा में एवं नीचे अंग्रेजी भाषा में लिखना अनिवार्य है।

21.    हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी/अधिकारी किसी हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी 

        अनुवाद की मांग केवल तभी कर सकेगा जब वह दस्तावेज विधिक व तकनीकी प्रकृति का है।

22.    उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में की जानी अपेक्षित है लेकिन किसी 

          राज्य का राज्यपाल, राष्ट्र्पति की पूर्व सहमति से हिंदी या अंग्रेजी भाषा का 

          प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

23.    हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की इंदिरा गांधी 

        पुरस्कार योजना का प्रथम पुरस्कार रू. 40,000 का है।

24.    भारत सरकार के कार्यालयों में आने वाली सभी रबर की मोहरें द्विभाषी रूप में 

       प्रयोग में लाई जाएं।

25.    अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि में हिंदी तथा 

       अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग किया जाए।

26.    फाइल कवरों पर विषय  हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएं।

27.    स्टाफ कार की प्लेटों पर कार्यालयों के नाम हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखवाये 

        जायें  हिंदी में नाम पहले और अंग्रेजी में उसके बाद होंगे ।

28.    विभागीय पदोन्नति परीक्षा में कुल अंकों का 10 प्रति. अंक राजभाषा नीति संबंधित   

      प्रश्‍न देना अनिवार्य  होता है लेकिन वह वैकल्पित होता है।

29.    जिस कार्यालय में जहां 80/  प्रतिशत या अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का 

        कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे राजपत्र में राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत 

        अधिसूचित किया जाता है।

30.    रेल हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता रेल मंत्री करते हैं।

31.    केन्द्रीय हिंदी समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं।

32.    क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें तीन महिने में एक बार                                                                                                                                                           

      आयोजित की जाती है।

33.    मंडल स्तर पर राजभाषा के कार्य को देखने के लिए अमंरेप्र को कार्यभार सौंपा गया है 

        जिन्हें अमुराधि  पदनाम से पुकारा जाता है।

34.    अधिकारियों द्वारा हिदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने पर हिंदी भाषी अधिकारी को 

        2000/का पुरस्कार दिया जाता है।

35.   प्रति वर्ष रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में अराजपत्रित कर्मचारी को 5000/ 

        प्रथम पुरस्कार दिया जाता है।

36.   हिंदी में कथा, उपन्यास और काव्य पुस्तक लेखन पर 15000/ एवं 15000/ के 

        पुरस्कार दिये जाते है।

37.   रेल राजभाषा त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन रेलवे बोर्ड द्वारा  किया जाता है।

38.  संसद में कार्य हिंदी  या अंग्रेजी में किया जा सकता है परंतु राज्य सभा का सभापति या 

        लोक सभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित 

        करने की अनुमति दे सकता है।

39.   केंद्रीय सरकार के ‘‘क‘‘ व ‘‘ख‘‘ क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से ‘‘क‘‘ क्षेत्र में किसी राज्य या   

       संघ या व्यक्तियों को पत्र हिंदी में भेजें जाएं ।यदि किसी को पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है    

       तो उसके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाए।

40.  केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी   

       में हो सकते है।

41. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्‍तर शतप्रतिशत हिन्दी में दिये जाएं।

42. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में कर सकता 

      है।

43.कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और 

     उससे यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वे उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

44.संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अुनसार संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय 

      अंकों का अंर्तराष्ट्रीय स्वरूप प्रयोग में लाया जाए।

45.मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का संचालन समिति के सचिव एवं   

     राजभाषा अधिकारी करते हैं।

46.राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) से कागजातों में रेलवे ने आरक्षण चार्ट को भी 

     अलग से शामिल किया है।

47.संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन लोक सभा और राज्य सभा के 

     सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व. पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत 

     द्वारा किया जाता है।

48.राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अनुसार राजभाषा के संबंध में नियम बनाने का 

     अधिकार केन्द्रीय सरकार को है।

49 दमन एवं दीव तथा दादर व नगर हवेली राजभाषा की दृष्टि से ‘‘ख’’ क्षेत्र में आता है।

50 हिंदी भाषी कर्मचारियों को प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर कोई प्रोत्साहन   

      देय नहीं है।



—साभार 🙏🙏

3 comments:

  1. बहुत सीखने को मिला । धन्यवाद सर

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