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Sunday 29 March 2020

राजभाषा नियम-1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत विद्यालय को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करने के संबंध में।

केन्द्रीय विद्यालय, ...........                    KENDRIYA VIDYALAYA ........
ODISHA) PIN:-...........
Website/वेबसाइट: ...........................  E-mail ई-मेल:   ..........................मोबाइल(कार्यालय): +.................                                  Mobile (Office) : +.......................
Estd.:-2007       CBSE Affil.  No.:- ..............                      CBSE Sch. Code:.................KV code: ............
फा. संख्या 320/के.वि. ....../ 2069/2018-19/        दिनांक:    14 /02 /2019

सेवामें,
उपायुक्त महोदय
केंद्रीय विद्यालय संगठन
भुवनेश्वर संभाग
विषय- राजभाषा नियम-1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत विद्यालय को भारत सरकार
 के राजपत्र में अधिसूचित करने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र सं॰ फा॰ सं॰ 15025/2018/के॰ वि॰ सं॰(भु॰)हि॰/50100-160 दिनांक 03-12-18 के अंतर्गत प्राप्त निर्देशानुसार केंद्रीय विद्यालय....... में कार्यरत कर्मचारियों में 100% को राजभाषा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। इस कारण विद्यालय भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के लिए पात्र है।
अतः केंद्रीय विद्यालय  ..........को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करवाने की कृपा करें।

भवदीय



प्राचार्य
केंद्रीय विद्यालय

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